कोरोना महामारी के कारण कई महीने से बंद पड़े सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में मंगलवार को केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के मुताबिक सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी। सीटों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना पड़ेगा। हॉल में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर टेम्परेचर की जांच करना और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
– सूचना व प्रचारण मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश
केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सभी सिनेमा ह़ॉल में फिल्म के प्रसारण से पहले और इंटरवेल में कोरोना को लेकर जागृति वाली एक मिनट की फिल्म या उद्घोषणा दिखाना अनिवार्य होगा। फिल्म के दो शो के बीच में आवश्यक अतंराल हो ताकि ह़ॉल को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जा सके। सिंगल स्क्रीन वाले हॉल में टिकट खिड़कियों की संख्या को बढ़ाना होगा, टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन मोड को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल में सिर्फ पैकड फूड ही बेचा जा सकेगा। साथ ही हॉल में 23 से 25 डिग्री तापमान बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि इन सभी उपायों के साथ लोग 15 अक्टूबर से सिनेमा का आनंद उठा सकेंगे।