सीएमओ को कारण बताओ नोटिस

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हाईकोर्ट
Highcourt Nainital

नैनीताल हाई कोर्ट ने लड़की को भगाने के एक मामले में सीएमओ ऊधमसिंह नगर को दुबारा मेडिकल कराने के आदेश करते हुए मेडिकल प्रमाण पत्र में आयु का साफ उल्लेख करने को कहा है। साथ ही मेडिकल कराने वाली चिकित्सक सेफाली मंडल को कारण बताओ नोटिस थमाने के आदेश सीएमओ को दिए हैं। जिसमें यह साफ होना चाहिए कि मेडिकल परीक्षण के बाद जारी प्रमाण पत्र में आयु का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।

पहली जून को ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में पीडि़ता के पिता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें आरोपी बलदेव सिंह, सुरजीत सिंह, छिन्दा व जसवंत सिंह द्वारा उसकी बेटी का अपहरण किया गया। मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

जिला कोर्ट से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद आरोपी बलदेव द्वारा जमानत के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ द्वारा पीडि़ता की आयु के बारे में जानकारी ली तो पिता व बेटी द्वारा अलग-अलग आयु बताई गई। इस पर पीठ ने मेडिकल प्रमाण पत्र देखा तो उसमें उम्र का उल्लेख ही नहीं था। जिसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाया।