मंदिर और मदरसों की भूमि आवंटन पर जवाब दाखिल करने के दिये आदेश

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हाईकोर्ट

नैनीताल– हाई कोर्ट ने मंदिर कमेटी को कम व मदरसा संचालक संस्था को अधिक जमीन आवंटित करने के मामले में सरकार को 6 दिसम्बर तक जवाब देने को कहा है। साथ ही साफ किया कि यदि जवाब दाखिल नहीं करने पर प्रमुख सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा।

रुद्रपुर वार्ड नंबर सात निवासी राम प्रकाश गुप्ता व मुकेश पाल ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार द्वारा 28 मार्च 2012 को एक शासनादेश जारी कर चामुंडा देवी मंदिर समिति रुद्रपुर को 0.024 एकड़, जबकि मदरसा आलिया फैजल वेल्फियर सोसायटी को 253 एकड़ जमीन दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि मंदिर समिति को जमीन कम दी गयी है। उक्त शासनादेश को याचिककर्ताओ द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार से छह दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जवाब न दाखिल करने पर प्रमुख सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा।