नैनीताल, उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को लॉक डाउन के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने के लिए जारी किये गये स्पेशल पास को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ती आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समशक्ष हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के साथ ही विधायक अमनमणि त्रिपाठी व अन्य 10 साथियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों में इनको सरकार ने स्पेशल पास जारी किया जबकि भारत सरकार की तरफ से राज्यों को लॉक डाउन का पूर्ण पालन कराने का आदेश जारी किया गया है। लिहाजा इन सभी बिंदुओं का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने सरकार सहित सभी पक्षकारों को 3 सप्ताह का समय दिया है।
उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के पद पर तैनात ओम प्रकाश की तरफ से विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृ कर्म हेतु बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम जाने के लिए विशेष पास जारी कर उनको जाने की अनुमति प्रदान की थी, जिसके बाद मामला जोरों से तूल पकड़ा और हाईकोर्ट की दहलीज तक आया। इसमें याचिका के जरिये कोर्ट को बताया गया कि इस वक्त देश मे लॉक डाउन चल रहा है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया है। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार की तरफ से इनको पास जारी करना गलत है, लिहाजा इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाये, जिस पर सुनवाई करते हुए आज नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक व अन्य 10 लोगों को नोटिस जारी किया और सरकार से भी जवाब तलब किया है।