उधमसिंह नगरः मासूम की रेप के बाद हत्या के आरोपी को सजाए मौत

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उधमसिंहनगर जनपद के रूद्रपुर स्थित जिला न्यायालय के पोक्सो फास्टट्रैक कोर्ट  ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए आठ वर्ष की बच्ची को माता बनाने के नाम पर खेत पर ले जाकर बलात्कार के बाद हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक/ एडीजे पाक्सो नीलम रात्रा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के टांडा उज्जैन निवासी, एक आठ वर्षीय बालिका मोहल्ले में ही चल रहे देवी जागरण में गई थी। बीती 25/26 जून की रात को जागरण में इलैक्ट्रीशियन का कार्य करने आए मूल रूप से बिजनौर निवासी करनदीप शर्मा ने आठ वर्षीय बालिका को देवी बनाने का झांसा दिया अौर बालिका को अपने साथ खेत में ले गया, जहां उसने बालिका से बलात्कार किया।
बालिका के चीखने चिल्लाने पर उसने गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। बालिका की हत्या करके करनदीप फिर से जागरण में शामिल हो गया। बालिका के गायब होने पर लोगों ने उसे तलाशा। अगले दिन खेत में बालिका का शव मिला। ब्रजपाल सिंह ने घटना की रिपोर्ट धारा 363 366, 376 (2), 302 के तहत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो वीडियो फुटेज के जरिए पुलिस करनदीप शर्मा तक पहुंची। 28 जून को ही करनदीप को मुखबिर की सूचना पर बाली पेट्रोल पंप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमा फास्ट ट्रैक / एडीजे पाक्सो नीलम रात्रा के कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता उमेश नाथ पांडे और दीपक अरोरा ने 15 गवाह पेश करके आरोप सिद्ध कर दिया।
एडीजे ने दोषी को सजा ए मौत की सजा सुनाई। आरोपी को तत्काल पुलिस ने हिरासत में ले लिया।