घरेलू उड़ानों में कम सामान ले जाने पर किराए में मिल सकती है छूट

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अगर आप अगली बार अपने हवाई सफर के दौरान पैसे बचाना चाहते हैं तो डीजीसीए ने आपके लिये अच्छा मौका दिया है। जल्द ही घरेलू विमानों में यात्रा करने वालों को किराए में रियायत मिल सकती है। दरअसल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के ऑफिस ने अपने एक सर्कुलर में सभी घरेलू हवाई कंपनियों को कहा है कि जो कम बैगेज के साथ यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए। डीजीसीए ने जीरो बैगेज/नो बैगेज पॉलिसी के तहत यात्रियों को किराए में छूट देने का सुझाव दिया है।

हालांकि, डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों पर छोड़ा है कि वो कीमतों में कितनी रियायत देंगे। जीरो बैगेज/नो बैगेज पॉलिसी को लेकर डीजीसीए के नए सर्कुलर में कहा गया है कि जो लोग सिर्फ केबिन बैगेज लेकर जा रहे हैं उन्हे किराए में छूट मिले।

गौरतलब है कि एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक, ऐसे यात्री जो 15 किलो के बैगेज के अलावा सामान ले जाते हैं, उनसे अतिरिक्त कीमत चार्ज किया जाता है। अब तक 7 किलो का हैंडबैग और 15 किलो का चेक इन बैगेज एक यात्री ले जा सकते हैं।