डीपी सिंह को कोर्ट ने नहीं मिली राहत          

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रुद्रपुर- मुआवजा घोटाले के आरोपी डीपी सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली, निलंबित पीसीएस अफसर डीपी सिंह को अब जेल जाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि अब एनएच 74 मुआवजा घोटाले के आरोपी डीपी सिंह कोर्ट में समर्पण कर सकते हैं।

उधमसिंहनगर के पूर्व एसएलएओ डीपी सिंह ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हालांकि एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल कर दी थी। उनकी विशेष याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। यानि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत की जो उम्मीद थी वह अब खत्म हो गई है। अब डीपी सिंह के सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में समर्पण करने का ही विकल्प रह गया।