उत्तराखंड सरकार ने जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री पर नजर रखने के लिए ड्रग इंस्पेक्टरों को लगातार निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। सरकार को इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी निर्देश जारी किए थे।
सचिव पंकज कुमार पाण्डेय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि राज्य के औषधि नियंत्रक को उच्च न्यायालय द्वारा इस इंजेक्शन की आपूर्ति और बिक्री की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए सभी औषधि निरीक्षक अपने क्षेत्रों में संचालित दवा की दुकानों का लगातार निरीक्षण करें। कहीं रेमडेसिविर की कमी तो नहीं है या उसकी कीमत ज्यादा ली जा रही है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। रेमडेसिविर के हर पैक पर क्यूआर कोड लगा हुआ है। अगर कोई फार्मासिस्ट रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी करता या उसके लिए तय कीमत से ज्यादा दाम वसूलता पाया जाए तो औषधि निरीक्षक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। प्रदेश के निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल तय मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक करने को कहा गया है।