सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम लगाने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम जल्द एवं सख्ती से लागू हो : मुख्य सचिव

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मुख्य सचिव रामास्वामी ने सचिव, राजस्व डी.एस.गब्र्याल को निर्देश दिए कि सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम स्तर के उद्योगों लगाने के लिये जमीन खरीदने की अनुमति जारी करने का अधिकार जिला स्तर पर दिये जाने के आदेश जल्द जारी करें। इसे जिला स्तर में लघु उद्योग लगाने के कार्य में तेजी आयेगी। मुख्य सचिव ने भूमि खरीदने की अनुमति की प्रक्रिया को टाइम बाऊंड करने के निर्देश दिये। गौरतलब है कि सिंगल विंडो एक्ट के अन्तर्गत 15 दिन में भूमि खरीदने की सैद्धांतिक अनुमति का प्राविधान है, तथा एक माह में व्यवहारिक रूप से अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये।

बुधवार को देहरादून में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता अधिनियम-2012 के अन्तर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने ये बातों कहीं। 103 करोड़ की लागत की घरेलू गैस आपूर्ति परियोजना के प्रकरण पर मुख्य सचिव ने परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए सचिव राजस्व को भगवानपुर, हरिद्वार में प्रस्तावित घरेलू कुकिंग गैस बाटलिंग प्लांट की इकाई स्थापना हेतु भूमि खरीदने की परमिशन जल्दी जारी करने के निर्देश दिये, तथा इन्डस्ट्री के सी.ई.ओ. को प्रोजेक्ट का विवरण उन्हें प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने उद्योग अनुमति से संबंधित बिजली, पानी, लो.नि.वि. आदि विभागों को निर्देश दिये कि नये उद्यमियों के प्रस्तावों को एकल खिड़की के माध्यम से स्वीकृत कर लिया जाए। 

इस बैठक में प्रमुख सचिव एम.एस.एम.ई. मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, आर.मीनाक्षी सुन्दरम, एम.डी.सिडकुल आर.राजेश कुमार, अपर निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल उपस्थित थे