नियम की अनदेखी पर जुर्माना

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक बार, एक वोट के सिद्धांत के उल्लंघन पर उत्तराखंड बार काउंसिल ने सख्ती दिखानी आरंभ कर दी है। बार काउंसिल की अनुशासन कमेटी ने नियम की अनदेखी करने तथा दो स्थानों पर वोट का प्रयोग करने पर दो अधिवक्ताओं पर जुर्माना की कार्रवाई की, जबकि एक अधिवक्ता का पंजीकरण निरस्त करते हुए विधि व्यवसाय से भी बर्खास्त कर दिया है।

बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड,नैनीताल के सचिव व रजिस्ट्रार विजय सिंह के अनुसार 31 दिसंबर को बार काउंसिल अनुशासन समिति की ऋषिकेश में बैठक हुई थी। समिति द्वारा आठ अनुशासनात्मक वादों की सुनवाई की, जिसमें से तीन में आदेश पारित कर दिए। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड बनाम संजीव कुमार पांडे एडवोकेट के वाद में उनके विरुद्ध ऋषिकेश बार एसोसिएशन चुनाव में, चुनाव अधिकारी पद पर रहते बार काउंसिल के नियम एक बार एसोसिएशन, एक मत की अवहेलना की थी।

समिति ने उन पर 20 हजार जुर्माना लगाया। सचिव बार काउंसिल बनाम आनंद सिंह बिष्ट एडवोकेट वाद में आनंद सिंह द्वारा दो बार एसोसिएशन में मत का प्रयोग किया। सचिव के अनुसार आनंद द्वारा ऋषिकेश व डोइवाला चुनाव में मताधिकार किया गया। शिवदत्त बंगवाल बनाम आनंद सिंह बुटोला एडवोकेट मामले में समिति द्वारा आनंद बुटोला को दोषी करार दिया है। साथ ही अधिवक्ता अधिनियम के तहत उनका पंजीकरण रद कर दिया गया।