केवाईसी नियम का पालन नहीं करने पर पीएनबी समेत चार बैंकों पर लगा जुर्माना

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RBI stopped fees on fund transfer from RTGS and NEFT
नई दिल्‍ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक समेत  सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन बैंको पर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना ‘नो योर कस्‍टमर’ (केवाईसी) जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया।
पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख
रिजर्व बैंक ने पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपये और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने इसका ब्योरा देते हुए कहा कि इन चारों बैंकों पर यह जुर्माना केवाईसी यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोधक मानदंडों तथा चालू खाता को खोलने से संबंधित उसके दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सही तरीके से नहीं करने के लिए लगाया है।
ये कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर
रिजर्व बैंक ने स्‍पष्‍ट किया हा कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर की गई यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है। इसका इन बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेन-देन की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है।