कोरोना संकट काल में लॉकडाउन से परेशानहाल प्रदेश के पर्यटन उद्योग, इससे जुड़े कारोबारियों और कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल ने तय किया कि पर्यटन महकमे और अन्य विभागों में पर्यटन व्यवसाय में पंजीकृत एक लाख से ज्यादा इकाइयों में कार्यरत 2.15 लाख और ऑटो, ई-रिक्शा में पंजीकृत 27 हजार कर्मचारियों समेत कुल 2.43 लाख कार्मिकों को एकमुश्त एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना व दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत लिए गए ऋण पर अप्रैल से जून माह तक ब्याज नहीं देना होगा। इस ब्याज का भुगतान सरकार करेगी।
पर्यटन व्यवसायियों को वार्षिक जल मूल्य वृद्धि में राहत देते हुए छह फीसद की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसीतरह तकरीबन दो लाख परिवहन व्यवसायियों को वाहन के परमिट और मोटरयान कर में छूट देने पर मुहर लगाई गई। सरकार ने शराब कारोबारियों को भी तीन माह के अधिभार भुगतान से राहत दी गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में करीब 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई।
कैबिनेट के फैसले:
- पर्यटन में पंजीकृत इकाइयों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक समेत 2.43 लाख कार्मिकों को एकमुश्त एक हजार रुपये की मदद ।
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और दीनदयाल होम-स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण ब्याज पर छूट मिलेगी ।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति की अवधि को एक वर्ष का विस्तार दिया गया जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- आबकारी होटल, रेस्टोरेंट बार शुल्क में तीन माह की छूट ।
- पर्यटन से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के संचालन को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने को मंजूरी
- स्थानीय निकाय पर्यटन इकाइयों को अपने स्तर से पंजीकरण या नवीनीकरण, शुल्क में एक वर्ष की छूट दे सकेंगे ।
- पर्यटन उद्योग और कारोबारियों को चालू वित्तीय वर्ष में वार्षिक जल मूल्य वृद्धि की प्रचलित दर 15 फीसद के स्थान पर नौ फीसद करने का निर्णय, छह फीसद छूट से कारोबारियों को 1.87 करोड़ का लाभ
- सार्वजनिक वाहन व्यवसायियों के सालाना परमिट नवीनीकरण की फीस और मोटरयान कर में तीन माह की छूट, सरकार करेगी भरपाई
कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
- कोविड-19 को लेकर बॉर्डर पर प्रवासियों को क्वारंटाइन किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर सरकार पूरा पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखेगी
- उद्योगों की मांग पर श्रम कानूनों में संशोधन के संबंध में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित, काबीना मंत्री मदन कौशिक समिति में शामिल
- 15वें वित्त आयोग के अनुदान में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की हिस्सेदारी 35, 30 व 35 फीसद को बदलकर 75, 10 और 15 फीसद करने को मंजूरी
- शहरी निकायों के कुल अंशदान में से 3.54 फीसद छावनी परिषदों को देने का निर्णय
- उत्तराखंड जोत चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी दी, इसके तहत नाम, परिभाषा, नोटिस भेजना, अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया तय
- पेयजल संस्थान के प्रबंध निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में वार्षिक प्रविष्टि के लिए समयसीमा आठ वर्ष की जगह पांच वर्ष करने का निर्णय
- मदिरा दुकानों को लॉकडाउन में बंद रहने की अवधि में अधिभार से राहत
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना लागू करने को स्वीकृति
- बीज क्रय टीडीसी के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी भरसार विश्वविद्यालय एवं आईसीएआर से करने को अनुमति