सरोवरनगरी की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेशों का अनुपालन तक नहीं हो रहा है। इससे खफा कोर्ट ने मंगलवार को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अपर सचिव तथा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मंगलवार को तलब किया है।
नैनीताल निवासी युवा अधिवक्ता दीपक रूवाली ने जनहित याचिका दायर कर नैनीताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया था कि बीडी पांडे जिला अस्पताल शहर का एक मात्र अस्पताल है। प्रमुख अस्पताल होने के बाद भी सुविधाओं का घोर अभाव है। मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल की हालत जीर्णक्षीर्ण हो चुकी है।
पूर्व में अदालत के आदेश के अनुपालन में इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई मगर कमेटी ने अस्पताल भवनों का पुनर्निर्माण करने के बजाय मरम्मत कर इतिश्री कर ली। कोर्ट ने अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट व कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होने पर सख्त नाराजगी जताई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद प्रमुख सचिव, डीजी हेल्थ व अपर सचिव को कोर्ट में पेश होने के आदेश पारित किए। अगली सुनवाई मंगलवार को नियत की गई है।