अगर आप शहर की सड़कों पर दोपहिया वान में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिये ज़रूरी है। 11 अगस्त से शहर की सड़कों पर चलने वाले दोपहिया वाहनों पर पीछे की सीट पर सवार लोगों के लिये भी हेल्मेट पहनना ज़रूरी होगा।
ट्रैपिक पुलिस के मुताबिक अगर कोई दुपहिया वाहन चालक के पीछे बैठा व्यक्ति बिना हैलमेट पाया जाता है तो मौके पर मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 129 के अंतर्गत 100/- का चालान कट सकता है। यदि मौके पर चालान की धनराशि अदा नही की जाती है तो वाहन चालक का डीएल कब्जे में लेकर चालानी कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त डीएल न होने पर वाहन की आरसी जब्त कर चालानी कार्यावाही की जायेगी। यदि उपरोक्त शर्तो में वाहन चालक द्वारा मौके पर कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नही किये जाते है तो वाहन मौके पर सीज किया जायेगा।