जंगलों में आग: हाई कोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब

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हाईकोर्ट
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उत्तराखंड के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग पर अब नैनीताल हाई कोर्ट का भी पारा चढ़ गया है। हाई कोर्ट ने खुद इस मामले में दखल देते हुए सरकार को गुरुवार दोपहर तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एक अकबार में 22 मई को छपी खबर का संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में माना है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को सरकार से पूछा है कि आग पर नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्टर वेल्थ और वाइल्ड लाइफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड नाम से जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में सुनवाई गुरुवार अपराह्न दो बजे निर्धारित है।

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के जंगल आग की लपटों की चपेट में हैं। और इसके चलते वन और वन्य जीव संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। हांलाकि पिछले दो दिनों से मौसम की मेहरबानी और बारिश के कारण कई जगहों पर आग पर काबू पाया गया है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर इंद्र देव महरबान नहीं होते तो कब तक राज्य के जंगल ऐसे ही धूं धूं करके जलते रहते? अब देखना ये है कि सरकार कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखती है और उसपर कोर्ट का क्या नजरिया होता है।