हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों विजय बहुगुणा, बीसी खंडूरी और डा. रमेश पोखरियाल निशंक तथा मुख्य सचिव ओमप्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर छह माह के भीतर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान करने के निर्देश दिए थे।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र (रुलक) ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने मई 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान छह माह के भीतर करने का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद अभी तक उनके द्वारा यह भुगतान नहीं किया गया है।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के माध्यम से नियमित सेवा के अलावा नोटिस की सेवा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस सम्बंध में संविधान के अनुछेद 361 में नोटिस भेजा है, क्योंकि उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से दो माह पहले सूचना देनी आवश्यक होती है। अभी उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर नहीं की गई है।