रुड़की नगर निगम चुनाव प्रकरण पर हाई कोर्ट का फैसला 

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हाईकोर्ट
हरिद्वार, नगर निगम रुड़की के चुनाव प्रकरण पर मंगलवार को हाईकोर्ट नैनीताल ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि रामपुर और पाडली गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल करते हुए दो माह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराए।
पूर्व मेयर यशपाल राणा की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इसकी जानकारी देते हुए यशपाल राणा ने बताया कि सरकार ने रामपुर और पाडली को बाहर कर जो नया परिसीमन किया है, उसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने नगर निगम रुड़की के क्षेत्र में रामपुर और पाडली गांव को शामिल करते हुए दो माह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश दिए हैं।राणा ने कोर्ट के फैसले को जनता की जीत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाने की बात कही है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को चुनाव कराने के आदेश दिए थे, लेकिन इसमें परिसीमन को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला हाईकोर्ट को भेज दिया और स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट परिसीमन को लेकर आदेश देगा। इस बाबत हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसे मंगलवार को सुनाया गया।