आदेशों का पालन न हुआ तो पीसीसीएफ कोर्ट में होंगे पेश

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हाई कोर्ट ने डिप्टी रेंजरों से चार्ज वापस न लेने के मामले में पीसीसीएफ को आदेश का पालन न करने वाले डीएफओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि तीन सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन न होने पर पीसीसीएफ पुन: 15 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होंगे।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार वन क्षेत्राधिकारी संघ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में कई डीएफओ डिप्टी रेंजरों को रेंजर का चार्ज देकर रेंजरों को चार्ज से वंचित कर रहे हैं। मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रेंजरों को चार्ज से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए डिप्टी रेंजरों से चार्ज लेकर रेंजरों को चार्ज सौंपा जाए। इस तरह चार्ज देने वाले डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

इस प्रकरण पर बुधवार को पीसीसीएफ कोर्ट के समक्ष पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 मार्च के कोर्ट के आर्डर के बाद उन्होंने ऐसे अफसरों को चिन्हित करने के लिए एक समिति बनाई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह दो सप्ताह में समिति की कार्रवाई को पूरी कर लेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि उनके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।