केदारनाथ आपदा: हाईकोर्ट ने दिए उरेडा अधिकारियों पर एफआईआर के निर्देश

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(देहरादून) केदारनाथ आपदा के पुनर्निर्माण कार्यों में घोटाले के मामले पर हाईकोर्ट ने उरेडा के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों पर एक महीने के अंदर एफआईआर दर्ज करें।

अधिवक्ता सुशील वशिष्ठ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि साल 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी। इसके बाद 30 करोड़ का ठेका उरेडा को बिजली-पानी की टूटी लाइनों को ठीक करने के लिये सरकार ने जारी किए थे।

याचिकाकर्ता का कहना था कि उरेडा के अधिकारियों ने आपदा के दौरान न सिर्फ पैसे की बंदरबांट की बल्कि फर्जी बिल लगाकर पैसा लिया गया। आपदा के दौरान उरेडा के इस घोटाले को बड़ा घोटाला बताते हुए याचिका में मांग की गई थी कि ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

यह घोटाला तब सामने आया जब डीएम ने जांच की और पाया कि उरेडा अधिकारियों ने पुराने पाइपों को ही लाइन में जोड़ दिया और फर्जी बिल लगाकर भुगतान ले लिया।शनिवार को कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।