पुलिस हिरासत में मौत पर हाईकोर्ट सख्त

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हाईकोर्ट
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नैनीताल हाई कोर्ट ने काशीपुर में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को 28 मार्च तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।

हाई कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ कस्टोडियल डेथ में स्वत: संज्ञान लिया था। जिसमें 23 फरवरी को काशीपुर के बैलजुड़ी गांव के जियाउद्दीन को लड़की भगाने के एक मामले में हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने कटोराताल चौकी में उसे लॉकअप में बंद कर दिया। जहां उसकी मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि 28 मार्च नियत कर दी है।