हाईकोर्ट ने सरकार से किया सवाल, किसकी इजाजत से हो रहा औली में शादी का इवेंट?

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चमोली जिले में प्रसिद्ध स्कीइंग डेस्टीनेशन औली में दो सौ करोड़ की शाही शादी की अनुमति देने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने नाराजगी प्रकट की है। साथ ही इस शादी पर पहरा बैठा दिया है। हाईकोर्ट ने औली बुग्याल क्षेत्र में हवाई उड़ानों पर फिलहाल रोक दी है। इतना ही नहीं, पर्यावरणीय नुकसान की आशंका को देखते हुए इसकी एवज में दो करोड़ जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार और बचाव पक्ष से स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि साफ-सफाई की एवज में धनराशि जमा नहीं की गई तो शादी पर विचार करना पड़ेगा। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को शादी की मॉनिटरिंग करने को भी कहा है। मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी गुप्ता बुधंओं के परिवार के दो सदस्यों का रिश्ता दुबई निवासी कारोबारी परिवार के साथ हुआ है। कारोबारी अजय गुप्ता व अतुल गुप्ता के बच्चों की यह शाही शादी औली में 18 से 22 जून तक होनी है। इधर, काशीपुर के अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर शादी के लिए औली में दी गई अनुमति को चुनौती दी है। याचिका में शादी को पर्यावरण मानकों के साथ ही हाईकोर्ट के ही उस आदेश का उल्लंघन करार दिया गया, जिसमें बुग्यालों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी।

सोमवार सुबह मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए दोपहर दो बजे तक सरकार से यह बताने को कहा है कि क्या औली में पहले भी शादियां हुई हैं। दोपहर बाद कोर्ट ने मामले में फिर से सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शादी की मॉनिटरिंग करने व पर्यावरण को हुए नुकसान की रिपोर्ट मंगलवार को पेश करने के निर्देश दिए हैं।

इस बीच, इस इवेंट को करा रही कंपनी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आयोजन के लिए नगरपालिका से अनुमति मिली हुई है। इसकी एवज में सरकार के खाते में 30 लाख भी जमा किए जा चुके हैं। याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।