नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नेशनल हाइवे-58 के तहत देहरादून, हरिद्वार, रुड़की तथा मुजफ्फरनगर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य समयानुसार पूरा नहीं करने पर हाइवे अथॉरिटी को चार माह के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अख्तर मलिक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2012-13 में नेशनल हाइवे संख्या 58 हरिद्वार, देहरादून, रुड़की और मुजफ्फरनगर का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। यह कार्य तय समय में पूरा नहीं किया गया। याचिका में कहा कि इस वजह से राहगीरों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि इससे हाइवे पर बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूरा करवाया जाए। हाइवे अथॉरिटी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया कि कार्य पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कार्य पूरा करने के लिए चार माह का समय दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि पूर्व में कोर्ट की ओर से एनएच का कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदार और हाइवे अथॉरिटी को 20 सितंबर, 2019 तक का समय दिया गया। इसके बावजूद अब तक कार्य पूरा नहीं किया जा सका। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि यदि ठेकेदार तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करता है तो उसे नोटिस जारी कर ठेका निरस्त किया जाए। इसके बाद ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसे हटा दिया गया और नई टेंडर प्रक्रिया भी की गई। इसके बाद भी कार्य तय सीमा में नहीं किया जा सका। सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाइवे अथॉरिटी को चार माह के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।