आईपीएस डॉ. विशाखा केन्द्रीय गृह मंत्री पदक से होंगी सम्मानित

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    विशाखा

    आईपीएस अधिकारी डॉ. विशाखा अशोक भदाणे को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवॉर्ड सम्मानित किया जाएगा। डॉ. विशाखा रेप कर मासूम की नृशंस हत्या करने वाले को मृत्युदंड की सजा दिलाने में पूरी ईमानदारी के साथ काम की।

    पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने डॉ. विशाखा अशोक भदाणे को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

    डॉ. विशाखा अशोक भदाणे ने हरिद्वार के ऋषिकुल मौहल्ले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का न सिर्फ खुलासा कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया बल्कि अभियुक्त को उसके इस कृत्य के लिए मृत्युदंड की सजा भी दिलाई। डॉ. विशाखा अशोक भदाणे को उत्कृष्ट विवेचना एवं अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री पदक से सम्मानित किये जाने की घोषणा की गई है।

    हरिद्वार के ऋषिकुल मोहल्ले में 20 दिसम्बर 2020 को एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण की विवेचना कर रही सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर हरिद्वार के पद पर तैनात डॉ. विशाखा अशोक भदाणे ने इस अभियोग से संबंधित मुख्य अभियुक्त रामतीर्थ को उसी दिन तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया था। साथ ही अभियुक्त के घर की दूसरी मंजिल से लापता बच्ची का शव बरामद किया। पूछताछ में उसके द्वारा कबूल किया गया कि उसने राजीव के साथ मिलकर ऋषिता के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को दूसरी मंजिल पर छिपाकर रख दिया था।

    मृतक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में डॉक्टरों के पैनलों की ओर से कराया गया और मृतका के विभिन्न नमूने एकत्र किए गए और राम तीरथ की चिकित्सा के दौरान नमूने एकत्र कर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए। 26 दिसम्बर .20 को उक्त घटना अभियुक्त आरोपी राजीव कुमार की सहायता करने में उसके भाई, गंभीर चंद उर्फ गौरव को भादवी में धारा 212 के तहत गिरफ्तार किया गया और 28 दिमम्बर को अभियुक्त को सुलतानपुर उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार गया गया। अभियुक्त की चिकित्सा जांच कर उसके नमूने एकत्र कर जांच के लिए एफएसएल भेजे गए।

    डॉ. विशाखा अशोक भदाणे द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्यों एवं समय पर प्रस्तुत किये गये गवाहों के आधार पर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश, पोक्सो जिला हरिद्वार ने आरोपी रामतीरथ को मृत्युदंड एवं अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त राजीव कुमार को साक्ष्य छिपाने के मामले में 05 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया।