फौजी की पत्नी को आखिरकार मिला इन्साफ

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने फौजी की बीवी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने में से दस हजार की रकम पीडि़ता को देने को कहा है, इसके लिए उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। अदालत ने उसे जान से मारने की धमकी देने पर भी दो साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले साल 22 अक्टूबर को लालकुआं तहसील के बिंदुखत्ता की है। जम्मू कश्मीर में तैनात फौजी की पत्नी रात डेढ़ बजे शौच को गई तो 28 वर्षीय अभियुक्त राकेश कुनियाल ने बुरी नियत से दबोच लिया। अश्लील हरकत करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर फौजी की मां जाग गई और उसने जैसे-तैसे उसे छुड़ाया। इसके बाद युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। अगले दिन लोकलाज व डर की वजह से विवाहिता ने रिपोर्ट नहीं लिखाई, जब दिसंबर में फौजी अवकाश पर घर आया तो पीडि़ता ने उसे आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा-376 व 506 के तहत आरोपी पर केस दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील कुमार शर्मा द्वारा आरोप साबित करने के लिए आधा दर्जन गवाह पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष द्वारा भी गवाह पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था। गुरुवार को उसे सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद उसे फिर से जेल भेज दिया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर क्रमश: दो वर्ष व छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।