लॉकडाउन-3ः जानिए किस जोन में क्या खुलेगा और क्या नहीं

0
614
लॉकडाउन
 केंद्र सरकार ने 3 मई को खत्म होने वाले लाकडाउन को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। यह आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुआ है। इसके तहत आम जनता को ग्रीन, आरेंज और रेड जोन में कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो,  इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों, मॉल, सिनेमाघर, पूजाघरों आदि पर  प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा।
सभी जोन में यह प्रतिबंधित रहेगा–
– हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, राज्यों के बीच सभी तरह का परिवहन बंद रहेगा।
– शहरों के बाजार और मॉल बंद ही रहेंगे, सिवाय मोहल्लों और सोसाइयी व एकल दुकानों के।
– स्कूल, कॉलेज व अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
– होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे।
– सभी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक रहेगी।
– 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, उन्हें अत्यावश्यक न होने की स्थिति में, बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
– एक जिले से दूसरे जिले में बिना अनुमति जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।
– निजी संस्थानों को 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति, शेष को वर्क फ्राम होम की सुविधा देकर
ग्रीन जोन में इन देशव्यापी प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त सभी तरह के कार्यों की छूट होगी, बशर्ते शारिरिक दूरी और मास्क लगाने के नियम पालन कराए जाएं।
इसके साथ ही पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैरजरूरी काम से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है।
राज्य सरकारों को यह तय करना होगा कि वे धारा 144 लगाते हैं या रात का कर्फ्यू लगाकर ऐसा कराते हैं।
ग्रीन जोन में जिले के भीतर बसों के संचालन की अनुमति होगी पर यात्री संख्या आधी रखनी होगी।
ग्रीन जोन में शराब व पान की दुकान को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग नहीं एकत्र हों और 2 गज दूरी का ध्यान रखें।
रेड जोन में जारी रहेंगी यह गतिविधियां
– सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्‌ठे चालू रहेंगे।
– ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
– बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा।
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी।
– मैन्युफैक्चिरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेंगी, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का     पालन करना होगा।
– रेड जोन में घर-घर निगरानी होगी
– रेड जोन के आसपास रिक्शा और ऑटो रिक्शा नही चलेंगे
– रेड जोन में किसानों को खेती करने की इजाजत नहीं
ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों में छूट
– टैक्सी और कैब के संचालन की अनुमति। एक ड्राइवर के साथ दो सवारी से अधिक नहीं।
– जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी।
– चार पहिया वाहन में केवल दो यात्री सफर कर सकते हैं।
– मोटरसाइकिल पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे को बैठा सकेंगे।