एक माह के लिए बढ़ा शराब की दुकानों का लाइसेंस

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सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के दायरे में नहीं आने वाले शराब की दुकानों का लाइसेंस एक माह यानी 1 से 30 अप्रैल के लिए बड़ा दिया गया है। आबकारी विभाग ने इन दुकानों के लिए एक माह का राजस्व लक्ष्य भी निर्धारित किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शराब की जो दुकाने नेशनल और स्टेट हाईवे से शिफ्ट होंगी उनके राजस्व में पांच फीसदी और जो दुकाने अपने स्थान पर बनी रहेंगी उनके राजस्व में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है।
विधानसभा चुनाव की वजह से वित्त वर्ष 2017-18 की आबकारी नीति के मुताबिक जिन दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए थे, उनकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इस स्थिति में दुकानों का लाइसेंस शर्तो निर्धारित करके एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। शासन आदेश (जीऔ) में साफ तौर पर कहा है की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शराब की दुकानों का लाइसेंस एक माह के लिए बढ़ाया जाएगा।
अन्य प्रतिबंद और शर्ते 2015-16 की आबकारी नीति के मुताबिक होगी। आबकारी सचिव सी एस नपलच्याल के बताया कि नई आबकारी नीति अभी नहीं बनी है। इसको देखते हुए ठेकों का लाइसेंस एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाइकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शराब के ठेकों का लाइसेंस बढ़ाया जाएगा। जो ठेके कोर्ट के आदेश के दायरे में आएंगे उनका लाइसेंस नही बढ़ाया जाएगा।