लॉकडाउन 4.0: पूरे देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

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कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश भर में जारी पूर्णबंदी (लॉकडाउन) 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस नई लॉकडाउन अवधि के बारे नया दिशानिर्देश जारी कर दिया है। प्राधिकरण का मानना है कि कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन उपायो को आगे भी जारी रखने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से रविवार शाम लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई। प्राधिकरण की एक विज्ञप्ति के अनुसार, आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने लॉकडाउन उपायों को 31 मई तक लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों को एवं राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे लॉकडाउन उपायों को जारी रखें।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार:

  • मेट्रो और रेल सेवाएं अभी नहीं चलेगी
  • घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी
  • शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे
  • धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
  • राज्यों के बीच आपसी सहमति के बीच बसों की सेवाएं
  • कंटेनममेंट ज़ोन को छोड़कर अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी
  • कंटेनमेंट जोन में बस सेवाएं नहीं
  • बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहें
  • शाम-7 बजे सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा
  • अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन राज्य तय करेंगे
  • स्वास्थ्यकर्मी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं
  • स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांपलेक्स खुल सकते हैं। लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी

प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को निर्देश दिया है कि वह आवश्यकता अनुसार पहले के दिशा निर्देशों में सुधार करें। ऐसा करते समय वह आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने और कोरोना वायरस महामारी को काबू करने तथा कोरोना वायरस महामारी को काबू करने के लक्ष्य को ध्यान में रखें।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ने गत 24 मार्च, 14 अप्रैल और एक मई को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को कोविड-19 के प्रसार रोकने के लिए कदम उठाएं।