मिरिंडा का सैंपल जांच में फेल

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जिले में पेप्सिको कंपनी के उत्पाद मिरिंडा का सैंपल जांच में फेल पाए जाने पर एडीएम न्यायालय में मुकदमा दायर कराया गया है। आरोप साबित होने पर कंपनी पर तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि अक्टूबर महीने में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने लक्सर तहसील के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र की कई दुकानों से पेप्सिको कंपनी के मिरिंडा पेय पदार्थ का सैंपल एकत्र किया था।
इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। रिपोर्ट आने पर पेय पदार्थ मानको पर फेल पाए गए। इसके आधार पर शनिवार को एडीएम न्यायालय में केस दायर किया गया है। कहा कि मामले में तीन लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।