अवैध हाॅटमिक्स को बंद करने का एनजीटी का आदेश

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लगातार पर्यावरण को बचाने की मुहिम में एक और पहल की गई है।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदेश सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण पर असर डालने वाले अवैध हॉट मिक्स प्लांट तुरंत बंद कराने के निर्देश दिए हैं।अपने निर्देश के अनुसार एनजीटी ने चार सप्ताह के उंदर आदेशों के पालन करने संबंधी सभी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को यह निर्देश जारी किया। उन्होंने प्रदेश सरकार को सभी जिलाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में हॉट मिक्स प्लांट की सूची बनाकर इसे उचित कार्यवाही के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भी सौंपने को कहा, ताकि वह इन पर उचित कार्यवाही कर सके।

इस दौरान सरकारी वकील ने एनजीटी को बताया कि प्रदेश में 91 हॉट मिक्स प्लांट हैं। इनमें से कुछ चल रहे हैं और कुछ बंद पड़े हैं। इनमें से 35 हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस जारी कर इन्हें बंद करने का आदेश दिया जा चुका है।उन्होंने कहा कि इन आदेशों का पालन करने के लिए बोर्ड कटिबद्ध है। इस पर एनटीजी ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद यह मामला फिर से सुनवाई के लिए लाया जाएगा।

दरअसल, एक एनजीओ ने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि अवैध रूप से चलाए जाए रहे हॉट मिक्स प्लांट के लिए संचालक अवैध तरीके से पेड़ काट रहे हैं और इसकी लकड़ी का इस्तेमाल आग लगाने के लिए कर रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने एनजीटी से इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।