(हल्द्वानी) यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस महकमे ने सामान्य नियम तोडऩे पर लगने वाले जुर्माने को भी पांच गुना बढ़ा दिया है। पहले मात्र 100 रुपये की जगह अब न्यूनतम अर्थदंड 500 रुपये वसूल किया जाएगा। इसी तरह गलत सूचना देने, सूचना छिपाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने व मोबाइल पर बात करने पर वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि को भी दोगुना किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने सभी जिले के कप्तानों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
इन नियमों के उल्लंघन पर लगेगा ज्यादा जुर्माना
- बिना हेलमेट व डबल हेलमेट न होना
- नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना
- दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर चलाना
- वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना
- इंडीकेटर, रिफ्लेक्टर न लगाना व प्रेशर हॉर्न लगाना
- प्लेट में नंबर नियमों के हिसाब न लिखाना या अन्य कुछ लिखाना
- रेट्रो साइलेंसर लगाकर वाहनों को दौड़ाना
- रेड लाइट जंप कर आगे बढऩा
इस तरह होगी कार्रवाई
अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था विधि के अनुसार दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने वाले चालकों पर 100 की जगह अब 500 रुपये, असत्य सूचना देना या सूचना छिपाने पर 250 की जगह 500 सौ रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। इसी तरह खतरनाक ढंग से वाहन चलाने या वाहन चलाते समय चालक के मोबाइल पर बात करने पर 500 की जगह 1000 रुपये प्रशमन शुल्क (जुर्माना) के आदेश दिए हैं।
कम जुर्माना वसूलने वाले अफसर नपेंगे
एडीजी लॉ एंड आर्डर ने यातायात नियम तोडऩे वालों पर जुर्माना बढ़ाने के साथ ही कम जुर्माना वसूलने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एडीजी ने जुर्माना वसूलने का अधिकार नागरिक पुलिस व यातायात पुलिस में नियुक्त एसआइ स्तर के अधिकारी से निम्न नहीं होने के आदेश दिए हैं।
चम्पावत व टिहरी को छोड़कर सभी जिले कम वसूल रहे जुर्माना
पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यातायात नियमों को तोडऩे वाले चालकों पर जुर्माने को लेकर वर्ष 2004 की अधिसूचना में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था। इसके बावजूद टिहरी व चम्पावत को छोड़कर अन्य जिले एमवी एक्ट की धारा 179 में कम जुर्माना वसूल रहे थे। जनपद हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर व चमोली में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 179 (1) में निर्धारित पांच सौ रुपये से कम जुर्माना वसूलने पर 1.63 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई थी। जिस पर शासन की कड़ी आपत्ति के बाद एडीजी लॉ एंड आर्डर ने अब सख्त आदेश जारी कर दिए हैं।
नैनीताल जिले में रोजाना 600 चालान
अकेले नैनीताल जनपद में औसतन प्रतिदिन 600 चालान होते हैं। यातायात नियम तोडऩे वाले चालकों से करीब 80 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाता है। इसमें अधिकांश चालकों पर अब तक न्यूनतम 100 रुपये जुर्माना लगाया जाता था। हल्द्वानी महानगर में सीपीयू, सिविल पुलिस व यातायात पुलिस सबसे अधिक जुर्माना वसूलती है। नए नियम से न्यूनतम पांच सौ रुपये जुर्माना वसूलने से अकेले नैनीताल जिले में राजस्व की धनराशि तीन से चार गुना बढ़ जाएगी।