देहरादून। थानों में शिकायती पत्र रिसीव नहीं किए जाने पर अब थाना प्रभारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जयेगी। एडीजी अशोक कुमार लॉ एंड ऑडर ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी थाना शिकायती पत्र रिसीव करने से मना नहीं कर पायेंगे। इसके लिए एडीजी ने एक सर्कुलर जारी किया है।
एडीजी ने शनिवार को सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड पर जनता से यह शिकायत मिल रही है की उनके शिकायती प्रार्थना-पत्रों को थाने पर रिसीव नहीं किया जाता है। इस पर बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों को सर्कुलर जारी कर आदेशित किया है कि थानों पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना-पत्रों को रिसीव न करने की कार्य प्रणाली को समाप्त किया जाये, भविष्य में जिस थाने से पीड़ित के शिकायती प्रार्थना-पत्र को रिसीव न करने की शिकायत प्राप्त होती है तो उस थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षकों व क्षेत्राधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अशोक कुमार ने कहा की पीड़ित को पुलिस की कार्यवाही से न्याय की उम्मीद रहती है। यदि थाने पर पीड़ित के शिकायती प्रार्थना पत्र को रिसीव कर लिया जाता है और सक्षम अधिकारी द्वारा पीड़ित के प्रार्थना-पत्र की जांच कर वैधानिक कार्यवाही कि जाती है तब पीड़ित का पुलिस पर विश्वास बढ़ता है। त्वरित कार्रवाई से पुलिस की अच्छी छवि बनती है।