सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं

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सोशल मीडिया

गोपेश्वर, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जा रही अफवाहों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिस्थिति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए जनपद चमोली के अंतर्गत असामाजिक तत्वों के अफवाहों एवं भ्रामक सूचना को फैलाना पूर्णतयाः प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध तीन माह अर्थात दस दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश शांति एवं लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिए किया गया है। आदेश की अवहेलना की परिस्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पिछले दिनों उत्तरकाशी में हुई घटनाओं और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाऐं हुई है और होने की संभावना है, क्योकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए प्रदायों और सेवाओं के प्रतिकूल क्रियाकलापों में भाग ले रहे है। इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भारत बंद जैसी प्रतिक्रियाऐं प्रसारित की जा रही है। इस प्रकार की घटित घटनाओं एवं वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिले में लोक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए यह आदेश पारित किया गया है।