नैनीताल- बसपा नेता को हथियार लहराने और अभद्रता करने पर हुई शिकायत पर हाईकोर्ट ने बसपा नेता सुन्दर लाल सहित पांच को दोषी करार देते हुए ढाई साल की सजा सुनाई है, 2008 में दर्ज शिकायत पर हाईकोर्ट ने आज ये फैसला सुनाते हुए अभियोजन पक्ष को राहत दी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुंम रानी की कोर्ट ने मारपीट, हथियार लहराते हुए गालीगलौज करने के मामले में आरोपी बसपा नेता सुंदर लाल आर्य समेत पांच को दोषी करार देते हुए ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई। कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दोषी बसपा नेता विधान सभा चुनाव में नैनीताल सुरक्षित सीट से पार्टी प्रत्याशी था और वर्तमान में भीमताल ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत सदस्य है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अक्टूबर 2008 को रानीबाग निवासी नितिन साह पुत्र हरीश साह ने काठगोदाम थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने बसपा नेता सुंदर लाल, उसके भाई खुशाल राम, लीलाधर व उसके पिता दानी राम तथा ललित बिष्ट पुत्र हयात सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
जिला जज की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए बसपा नेता सुंदर लाल आर्य व अन्य अभियुक्तों को ढाई-ढाई साल सजा सुनाई जबकि दूसरे पक्ष साह परिवार के लोगों को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी अतुल साह ने की।