देहरादून। उत्तराखंड में अब ई-रिक्शा किराये पर देना भारी पड़ेगा। अब किराये पर देने वाले लोगों का पंजीकरण रद्द हो जाएगा और गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। यह निर्देश केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है। परिवहन विभाग का कहना है कि पंजीकृत व्यक्ति ही ई-रिक्शा चलाएगा अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द कर रिक्शा को सीज कर लिया जाएगा।
उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में यात्रा आसान बनाने के लिए परमिट दिया गया था लेकिन लोगों ने इसका व्यवसायीकरण कर दिया। अपने नाम से ई-रिक्शा खरीद कर दूसरों को चलाने के दे दिया जिससे समस्या बढ़ने लगी थी।
परिवहन विभाग में 1200 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं लेकिन सड़कों पर 1500 के आपसपास ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं जिसके कारण समस्या हो रही है।
इस संदर्भ में संभागीय परिवहन कार्यालय का कहना है कि जिस व्यक्ति को ई रिक्शा का लाइसेंस जारी किया जाएगा, वही उसे चलाएगा। अगर लाइसेंसधारक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ई रिक्शा चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।