उत्तराखंड में 8 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 12 तक के सभी स्कूल

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FILE/REPRESENTATIVE
उत्तराखंड में 08 फरवरी से कक्षा छह से 12 तक के सभी स्कूल खुलेंगे। इसके साथ ही राज्य में सिंगल यूज हर प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। सरकार अब प्रदेश में शराब के दुकानें दो साल के आवंटन के साथ इ-टेंडरिंग की व्यवस्था को लाई है। वहीं मनरेगा में राज्य सरकार की ओर से 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दी गई है। इसका भार प्रदेश सरकार उठाएगी।
-राज्य में सिंगल यूज हर प्रकार के प्लास्टिक पर लगा प्रतिबंध 
-शराब की दुकान दो वर्ष के लिए ई-टेंडरिंग से होगी आवंटित  
-मनरेगा के तहत 50 दिन का अतिरिक्त मिलेगा रोजगार
शनिवार शाम मुख्यमंत्री आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्य्क्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कईअहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने ब्रीफिंग में बताया कि कैबिनेट में कुल 17 बिंदु को रखा गया। वन विभाग में स्केलर का विषय अगली कैबिनेट के लिए रखा जाएगा।
कौशिक ने बताया कि प्रदेश के कक्षा 06 से लेकर 12 तक के सभी प्रकार विद्यालयों को 08 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग इसके लिए एसओपी जारी करेगा। बताया कि राज्य आबकारी नीति में संशोधन के साथ बदलाव किया गया है। राज्य में पहले एक साल के लिए शराब की दुकानें आवंटित होती थी जिसे अब दो साल के लिए दुकान आंवटन ई-टेंडरिंग के तहत होगा। आवेदन शुल्क 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार किया गया। साथ ही देशी मदिरा की दुकान पर अब बियर की बिक्री की जाएगी। नए सिरे से राजश्व का होगा निर्धारण।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में सिंग्गल यूज प्लास्टिक के विक्रय, विपणन, उत्पादन, प्रयोग को प्रतिबंध किया गया। प्लास्टिक कैरी बैग, हैंडल, बिना हैंडल, थर्माकोल, डिस्पोजेबल,ग्लास चम्मच का प्रयोग नहीं होगा। प्रतिबंध के तहत 100 रुपये से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रवधान है। आम आदमी से 100 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। पैकेजिंग कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा ग्राहक पर नहीं।
राज्य में ग्राम्य विकास के अन्तर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नरेगा जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वालो को पचास दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य सरकार देगी। इस पर वहन प्रारम्भिक तौर पर 18 करोड़ 9 लाख रूपये खर्ज होगा आगे और बढ़ सकता हैं।
मंत्रिमंडल का निर्णय:
1. मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरे करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा।
2. सिंग्गल यूज प्लास्टिक के विक्रय, विपणन, उत्पादन और प्लास्टिक कैरी बैग, हैंडल, बिना हैंडल, थर्माकोल, डिस्पोजेबल,ग्लास चम्मच का प्रयोग पर प्रतिबंध।
3. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 02 वर्ष की डीएल (दैनिक श्रम) अवधि की सेवा को समयमान वेतनमान, एसीपी तथा एमएसीपीएस के प्रयोजन के लिये जोड़े जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।
4.साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को राज्य में लागू किया गया। साइबर हमलों को रोकने को लेकर मैनेजमेंट प्लांट को दी मंजूरी दी गई। इसके तहत साईबर हमलों से बचने और रिस्पांस ऐक्सन के लिये नियामावलि बनाई गई।
 5. कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा 9 एवं 12 तक के विद्यालय खोले जायेंगे।
6. प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 08 उत्र्तीण कर कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाली समस्त वर्गो की बालिकाओं को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साइकिल) योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने के लिए धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से मिलेगा।
7. जीएसटी ग्राहक आनलाईन ईनाम योजना “बिल लाओ ईनाम पाओ“ की योजना वापस।
8. कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 395(बी) के अन्तर्गत पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि. के वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक लेखे विवरण को विधान मण्डल के पटल पर रखा जाएगा।
9. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन किया गया।
10. मंगलदीप स्कूल, खत्याड़ी को स्कूल भवन एवं वाहन गैरेज हेतु 02 नाली भूमि 11 लाख 20 हजार लागत की भूमि निःशुल्क दिया जाएगा।
11. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) के नियम-9 के उपनियम (1) में लाईसेसों के नवीनीकरण के सरलीकरण विषयक संशोधन ऑनलाइन भुगतान की फीस सुविधा दी गई।
12. उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवतन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, 2021 के अन्तर्गत वरिष्ट प्रवर्तन परीवेक्षक के पद पर प्रमोशन के लिये नियम बनाये गये। 13. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।
14. गदरपुर चीनी मिल को 75 एकड़ नैनीताल टाम्टा वन क्षेत्र की भूमि पर एनडीआरएफ ऑफिस खोलने के लिये अस्थाई हेतु आंवटित किया गया।
15. नगर पालिका, नगर निगम व नगर निकाय में सर्किल रेट पर टैक्स वृद्धि की अनुमति दी गई लेकिन कुल टैक्स में वृद्धि न करने के लिये प्राविधान किया गया कि 0.1 से 1 प्रतिशत के मध्य ही वृद्धि हो। यह प्रस्ताव 5 वर्ष तक वर्तमान रेट पर रहेगा। इसके बाद 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होगी। और ना ही तय रेट से कम होगा।
16. आबकारी नीति में संशोधन के अंतर्गत दो वर्ष के लिये दुकान आंवटन व ई टेंडरिंग और आवेदन शुल्क अब 50 हजार किया गया। देशी मदिरा की दुकान पर बियर की बिक्री की छूट।
17. 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक भौतिक रूप से सभी विद्यालय को ले जाएंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा विभाग इसके लिए एसओपी जारी करेगा।