नई दिल्ली, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के स्पेशल कोर्ट ने बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति बेचकर कर्ज वसूली करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और अन्य बैंकों को कर्ज वसूली करने की ये अनुमति प्रदान की है।
भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या के वकीलों ने आपत्ति की थी कि ये केवल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही तय कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने इस फैसले पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कर सकें। गौरतलब है कि शराब कारोबारी विजय माल्या पर ब्रिटेन में बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने का मामला चल रहा है। वहीं, माल्या पर जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी है।
उल्लेखनीय है कि बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विजय माल्या मार्च 2016 में ही लंदन भाग गया था। माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में कहा कि उसे इस वसूली में कोई आपत्ति नहीं है। उधर, माल्या मामले में लंदन स्थित कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट जनवरी में विजय माल्या पर फैसला सुना सकता है।