हाईकोर्ट ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के बहाने दक्षिण अफ्रीका टूर घोटाले के मामले में सुनवाई की। सुनवार्इ के दौरान हार्इकोर्ट ने अगली सुनवाई चार अक्टूबर को नियत कर दी है। पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर सरकार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
गाजियाबाद निवासी जयप्रकाश डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2006 में कांगे्रस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल समेत तीन वनाधिकारी इको पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से दक्षिण अफ्रीका गए थे। इस दौरे में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। साथ ही उच्च न्यायालय की निगरानी में मामले की जांच की मांग की। पूर्व में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल को नोटिस जारी किया गया था। बुधवार को प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक डीबीएस खाती के अधिवक्ता द्वारा अदालत में हलफनामा देकर मामले में अतिरिक्त समय मांगा। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ में हुई।