मोदी फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म के रिलीज को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है। इस फैसले के मुताबिक, चुनावों के संपन्न होने से पहले ये फिल्म रिलीज नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजन गगोई, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को फिल्म निर्माताओं की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा इस फिल्म के रिलीज पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग के फैसले में दखल करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब ये फिल्म आगामी 19 मई के बाद ही रिलीज हो पाएगी। देश के संसदीय चुनावों की प्रक्रिया में सातवें और अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा।

चुनाव आयोग द्वारा फिल्म की रिलीज पर लगी रोक के फैसले को चुनौती देने वाली फिल्म निर्माताओं की इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिल्म देखकर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। फिल्म की स्क्रीनिंग होने के बाद फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले विवेक ओबेराय और निर्माताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद विवेक ओबेराय आश्वस्त नजर आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हट जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से पहले ही संकेत मिल गए थे कि आयोग ने फिल्म देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट में अपने उस फैसले को बरकरार रखा था कि इस फिल्म को चुनावों के पूरे होने से पहले रिलीज होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग की दलील थी कि चुनावी संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरुरी होगा, वरना इस फिल्म से एक राजनैतिक दल विशेष को फायदा मिल सकता है।

चुनाव आयोग ने दस अप्रैल को उस वक्त फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जब अगले दिन इस फिल्म को रिलीज होना था। ओमांग कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर पिछले संसदीय चुनावों में उनके प्रधानमंत्री बनने तक की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है।

मुंबई में फिल्म की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है और कहा है कि कोर्ट का फैसला पढ़कर ही इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी।