उत्तराखंड : हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 50 हजार लोगों को राहत, तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

    0
    313
    पेगासस
    File Photo

    हल्द्वानी में 29 एकड़ जमीन खाली करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार को अहम फैसला आया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लोगों के अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए कहा कि हजारों लोगों को सात दिन के अंदर हटाना संभव नहीं है। कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों को एक महीने का वक्त दिया गया है। इस एक महीने के दौरान सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट को अपने-अपने जवाब सौपेंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। बनभूलपुरा के लोगों ने कोर्ट के फैसले का तालियां बजाकर स्वागत किया है।

    हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ‘‘उच्च न्यायालय ने रेलवे अधिकारियों द्वारा सात अप्रैल, 2021 की कथित सीमांकन रिपोर्ट पर विचार नहीं करने की गंभीर त्रुटि की है।’’ निवासियों ने दलील दी कि रेलवे और राज्य के अधिकारियों द्वारा अपनाए गए ‘‘मनमाने और अवैध’’ दृष्टिकोण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा इसे बनाए रखने के कारण उनके आश्रय के अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है।

    सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा इस जीत की बधाई की पात्र सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वह न्याय का मंदिर है और वहां से कभी किसी को निराशा नही मिलती है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने रेलवे अतिक्रमण के मामले में ठीक तरह से सुनवाई नहीं की, पर जल्दबाजी में फैसला देते हुए एक सप्ताह के भीतर हजारों लोगों को बेघर करने के आदेश दे दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की बहुत ही बारीकी से सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

    सुमित ने कहा कि इस आदेश ने हजारों की संख्या में बेघर हो रहे लोगों को बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास की बात कही है, जिसे राज्य सरकार को भी अमल करने की जरूरत है और यहां के लोगों के लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो। सपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने बताया की यह बनभूलपुरा के लोगों की पहली जीत है अभी आगे फतह करनी है। इस दौरान छोटे-छोटे बच्चे खुशी के साथ हाथों में थैंक्यू सुप्रीम कोर्ट के पोस्टर लहरा रहे थे।