शराब की दुकानों की निविदा प्रक्रिया पर रोक

0
723
निलंबित

देहरादून। उच्च न्यायालय ने राज्य में चल रही मदिरा दुकानों की टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शासन को निर्देश दिए हैं कि टेडर से जुड़े तमाम दस्तावेज डलव लॉक में रखे जाएं।
कोर्ट के आदेश के बाद आयुक्त आबकारी डॉ. वी. षणमुगम ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए कि कोर्ट के अगले आदेश तक कोई भी निविदा न खोली जाए। साथ ही उक्त टेंडर से जुड़े तमाम दस्तावेज डबल लॉक में रखे जाए। गौरतलब है कि शासन ने पूर्व में एक माह के लिए पुराने दरों पर मदिरा दुकानों को एक्सटेंशन दिया था। इस बीच शासन ने नई दरों पर निविदाएं आमंत्रित कर नौ अप्रैल को टेंडर खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की। इस बीच कुछ जनपदों के ठेकेदार उच्च न्यायालय चले गए थे। सोमवार को उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी।