उत्तराखंड सरकार ने कोरोना मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद कोरोना कर्फ्यू को एहतियात के तौर पर एक बार फिर एक हफ्ते के लिए वर्तमान रियायत के साथ 14 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कोराना कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे तक लागू होगी।
सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में 14 सितंबर की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। राज्य में आने के लिए पर्यटकों को 72 घंटे पूर्व आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी वेबवाइट में पंजीकरण और होटल बुकिंग से जुड़े कागजात दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। बिना रिपोर्ट उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की बॉर्डर पर ही कोराना जांच की जाएगी।
पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइड लाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। घर से बाहर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। आदेश में कहा गया है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह में भीड़ पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगाया है। यदि सक्षम स्तर से पूर्व में ऐसे आयोजन के लिए अनुमोदन लिया गया है तो फिर ये गतिविधियां हो सकेंगी। विवाह समारोह में 50 लोग हो सकेंगे शामिल, 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी, शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल होंगे।