उत्तराखंड : 21 सितम्बर तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू

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उत्तराखंड

उत्तराखंड में वर्तमान रियायत के साथ 21 सितम्बर तक एक सप्ताह के लिए फिर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। विवाह समारोह और शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग नहीं शामिल होंगे।

सोमवार को सरकार की ओर से मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) जारी की गई है, जिसमें सभी नियम और शर्तें पहले की तरह लागू हैं कोई नया परिवर्तन नहीं किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिथिलता को लेकर जिलाधिकारी को आवश्यकता के तहत निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।

विवाह समारोह और शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोगों के शामिल नहीं होने की व्यवस्था लागू रहेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी इसकी अनुमति दे सकेंगे। कोविड वैक्सीन की डबल डोज नहीं लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिलेगा। दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।

सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की छूट दी है।