कैबिनेट का बड़ा फैसलाः तबादले से बचने के लिए पदोन्नति छोड़ने पर अब नंबर दो को मिलेगा मौका

0
687
आइएएस
(देहरादून) मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को यहां सचिवालय में आयोजिट कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में कर्मचारी पदोन्नति परित्याग नियमावली को  हरी झंडी दी गई। अब कार्मिक विभाग की इस नियमावली में तकरीबन तीन लाख से अधिक कर्मचारी आएंगे। कैबिनेट बैठक के बाद  फैसलों के बारे में कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया को अवगत कराया।
-पदोन्नति छोड़ने पर लिखित में देना होगा जवाब, तब दूसरे नंबर के कर्मचारी को मिलेगा मौका
दरअसल, राज्य अधीन सेवाओं में पदोन्नति के साथ दुर्गम क्षेत्रों में तबादला होने पर तबादले से बचने के लिए कई कर्मचारी पदोन्नति को छोड़ देते थे। इससे पदोन्नति का पद रिक्त नहीं होता था और नीचे की श्रेणी के कर्मचारी परेशान होते थे। अब अनिवार्य रूप से तबादला होगा और प्रमोशन छोड़ने पर पद रिक्त माना जाएगा। इस तरह अब 15 दिन के भीतर पदोन्नत पद ग्रहण करना होगा। इसके साथ ही जिन्हें पदोन्नति नहीं लेनी होगी, वे लिखित में उसका कारण बताएंगे। उस स्थिति में सरकार ने दूसरे नंबर के कर्मचारी को मौका देने का भी फैसला लिया है।
कैबिनेट बैठक में जो अन्य महत्वपूर्ण फैसले किए गए, वे इस प्रकार हैंः
  • उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक पर संशोधन लाया गया।
  • श्रम विभाग के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम सुधार के अंतर्गत 1 हजार दिवस की छूट दी जाएगी।
  • प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर सहमति।
  • वर्ष 2020-21 के लिए 148 आबकारी दुकान के उठान पर कोरोना अवधि के दौरान राजस्व का अंतर नहीं लिया जाएगा, यह 35-40 प्रतिशत कम होगा।
  • मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर संशोधित नीति लाई गई।
  • रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
  • देहरादून शहर के अंदर और बाहर प्राधिकरण से पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति में मास्टर प्लान के अंतर्गत मास्टर रोड एवं वास्तविक रोड के गैप को छूट दी जाएगी।
  • माजरी ग्रांट में एआईसीटीई ट्रेनिंग एवं लर्निंग एकेडमी के लिए 1 करोड़ 29 लाख रुपये लागत की दो एकड़ की भूमि देने का फैसला।
  • रानीपोखरी में पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस पालिटेक्निक के लिए 38 लाख 50 हजार रुपये की लागत से 0.07 हेक्टेयर की भूमि देने का निर्णय।
  • एससी, एसटी और ओबीसी छात्रवृति योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल की फीस संरचना के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। संयोजक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या एवं सदस्य राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे।
  • उत्तराखंड सरकारी विश्व विद्यालय के लिए अम्ब्रेला एक्ट पर अध्यादेश लाया जाएगा।
  • राज्य में मदिरा बिक्री पर आयात से संबंधित सेस लगाने में संशोधन किया गया।
  • हरिद्वार में भूपतवाला मेला भूमि यात्रि पड़ाव यान कुंभ कैम्प भूमि को सीएचसी हॉस्पिटल बनाने की अनुमति के लिए लैंड यूज बदला जाएगा।  9 लाख 63 हजार रुपये की लागत से 2547 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क दी जाएगी।
  • उत्तराखंड पेयजल निगम विभाग में प्रबंध निदेशक पद पर एक अतिरिक्त पद निसंवर्गीय वर्ग का पद सलाहकार पेयजल के रूप में बनाया जाएगा।
  • उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून होगा।
  • आयुष विभाग, आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा।
  • उधमसिंह नगर ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिये पीपीपी मोड में तकनीकी सर्वे की फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी।
  • श्रीनगर एनआईटी सुमाड़ी रेशम विभाग की 2 करोड़ 88 लाख रुपये लागत की 8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी जाएगी।
  • आंगनवाड़ी केन्द्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 320 रुपये का मिल्क पाउडर 2 दिन की जगह 370 रुपये के हिसाब से 4 दिन करने का फैसला।
  • किशोरी बालिका सैनेटरी नैपकिन ई-टेंडर प्रक्रिया से ली जाएगी।
  • शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य निशुल्क शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया।
  • होम स्टे, ग्रोथ सेंटर, अनुदान प्रक्रिया में संशोधन किया गया। अब बैंक से लोन न लेने पर भी अनुदान देने की अनुमति दी गई। एक कमरे पर 60 हजार और पहले से निर्मित संरचना पर 25 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
  • केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कार्य करने की अनुमति दी गई। लोक निर्माण विभाग डिपाजिट वर्क के रूप में सम्पूर्ण शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए करेगा।