देहरादून, कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर देहरादून जिले में अलग-अलग इलाके के बाजारों की साप्ताहिक बंदी के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं।
जिलाधिकारी डाॅ. आशीष कुमार के अनुसार नगर निगम देहरादून, छावनी परिषद गढ़ी कैन्ट व क्लेमेंटाउन क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक रविवार, नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक गुरुवार, नगर पालिका परिषद डोईवाला क्षेत्र के समस्त बजार प्रत्येक रविवार, नगरपालिका परिषद मसूरी क्षेत्र के समस्त बजार प्रत्येक बुधवार, विकासनगर-हरबर्टपुर तथा सहसपुर क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक शनिवार, चकराता क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक बुधवार, कालसी/साहिया क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक शनिवार एवं त्यूनी क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक रविवार बन्द रहेंगे। उक्त क्षेत्रों में साप्ताहिक बन्दी दिवसों पर वृहद् स्तर पर सेनिटाइजेशन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित साप्ताहिक बन्दी दिवसों में सम्बन्धित स्थानीय बाजार एवं उसमें अवस्थित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेंगे तथा केवल आवश्यक सेवाएं यथा दवाओं की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियां, डेयरी, टिफिन सर्विस, बैकरी, मीट-मछली की दुकानें ( जिनके पास वैध लाइसेंस हों), बेकरी ही प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित हो सकेंगी। साप्ताहिक बन्दी दिवस में वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। इस दौरान निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाइयों से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित हो सकेंगी तथा प्रातः कालीन माॅर्निंग वाॅक पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कोरोना के संक्रमित व्यक्ति चिह्नित होने के पश्चात ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत खाण्ड गांव क्षेत्र को लाॅकडाउन किया गया था। इसे 28 दिन के एक्टिव सर्विलांस के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के उपरान्त जोखिम क्षेत्र (कन्टेंमेंट जोनः) के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।