हरीश रावत स्टिंग प्रकरण पर अगली तिथि 28 फरवरी

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हरीश रावत
देहरादून,  समस्याएं हरीश रावत का दामन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। एक बार फिर उच्च न्यायालय नैनीताल ने मंगलवार को सीबीआई की ओर से दायर प्रकरण पर तारीख दे दी है। अब यह प्रकरण 28 फरवरी को सुना जाएगा। उच्च न्यायालय नैनीताल में स्टिंग प्रकरण को लेकर सीबीआई की ओर से दायर प्रकरण पर संक्षिप्त सुनवाई में 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
इस मामले में हरीश रावत की ओर से आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल अधिवक्ता के रूप में नैनीताल उच्च न्यायालय पहुंचे थे। उच्च न्यायालय में हरीश रावत के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाले प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद सीबीआई को जवाब देने का निर्देश दिया गया है जिसके लिए सात जनवरी 2020 नियत की गई थी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ में हरीश रावत की ओर से सीबीआई की प्राथमिकी को चुनौती देते हुए नयी याचिका दायर की गई थी जिस पर यह जवाब मांगा गया है। मार्च 2016 के इस प्रकरण में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधायकों की खरीद-फरोख्त सीडी प्रकाश में आयी थी जिस पर राज्यपाल की संस्तुति के बाद उनके विरुद्ध सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई द्वारा इस नई याचिका के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी गई। इसी से जुड़े प्रकरण में हरक सिंह रावत ने कैबिनेट के 15 मई 2016 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस प्रकरण पर 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।