कोरोना का असर: उत्तराखंड सचिवालय में प्रवेश पर प्रतिबंध

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ई-गवर्नेस
मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए चार सूत्री दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सांसदों, केंद्र सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सचिवालय कर्मचारियों के अलावा किसी भी बीहरी व्यक्ति के लिए अगले आदेशों तक सचिवालय में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इस कड़ी में प्रिंट और मीडिया से जुड़े लोगों को सचिवालय परिसर में शाम चार से पांच बजे ही मीडिया सेंटर में जाने की अनुमति होगी। इसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
निर्देश में कहा गया है कि सचिवालय में आयोजित होने वाली बैठकों में प्रतिभागियों की संख्या सीमित की जाए तथा प्रतिभागी का विवरण एक दिन पूर्व सुरक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। बाहरी व्यक्ति को अगर विभाग से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन देना है तो वह सचिवालय प्रवेश पत्र कार्यालय में अपना पत्र जमा करा सकता है।  सचिवालय में आम आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने गुरुवार को ही राज्य के लिये नये कोरोना नियम लागू किये थे। इनमे समस्त धार्मिक,राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मालूम हो कि कोरेाना की पहली लहर सामान्य होने से पहले भी यही मानक लागू थे। अनलॉक के दौरान सरकार ने धीरे धीरे सभी चीजों का सामान्य करना शुरू कर दिया था। मुख्य सचिव ने बताया कि कफ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोडृी रियायत का प्रावधान किया गया है। अब तक कफयू केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था।

50 प्रतिशत क्षमता में संचालन
-सार्वजनिक वाहन, बस, ऑटो, विक्रम, रिक्शा आदि
– सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, और जिम

100 प्रतिशत प्रतिबंध:
कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा

रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
– इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी
– राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही
– मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को
– बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग
-शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी