उत्तराखंडः लॉक डाउन के दौरान विद्यालयों में फीस लेने पर रोक

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उत्तराखंड के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से लॉक डाउन के दौरान फीस लेने पर रोक लगा दी गई है। सचिव (शिक्षा) आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को यहां इस आशय के आदेश जारी किए।
आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस (कोविड 19) के संक्रमण, बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाएं अगले आदेशों तक बंद की जा चुकी हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ अशासकीय एवं निजी विद्यालय अभिभावकों पर तत्काल शुल्क जमा करवाने का दबाव बना रहे हैं।  लॉक डाउन के  दौरान इस स्थिति में यह कृत्य उचित नहीं है।
सचिव ने कहा है कि प्रदेश में सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य एवं अन्य बोर्ड द्वारा संचालित या संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय तथा निजी विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार के शुल्क जमा करवाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। हालात सामान्य होने पर जब विद्यालय खुलेंगे कब शुल्क लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि एक महिला अभिभावक ने अपने बच्चे के स्कूल की तरफ से लॉक डाउन के दौरान फीस जमा कराने का दबाव बनाने पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के ट्वीटर हैंडल पर शिकायत भेजी थी। हालांकि इस शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उस महिला अभिभावक को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से फीस जमा कराने की सलाह दी। इस पर दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं और आम लोगों ने मुख्यमंत्री की आलोचना की। इन लोगों ने स्कूल बंद होने तक फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की थी।