मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की तिथि 18 नवम्बर तक बढ़ी

0
446
देहरादून,  चुनाव आयोग ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) को अगामी 18 नवम्बर तक बढ़ा दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने जनाकारी देते हुए कहा कि जिन मतदाताओं के ने अभी तक अपना मतदाता सत्यापन नहीं किया है। वह इस अवधि में एनवीएसपी डॉट इन पोर्टल पर, वोटर हेल्पलाइन एप या अपने नजदीकी सीएससी के माध्यम से अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का स्वयं सत्यापन कर सकते हैं।
सौजन्या ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन नामावली के ड्राफ्ट का प्रकाशन 25 नवम्बर को किया जायेगा। इसके लिए आपत्तियां 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2019 तक दर्ज करायी जा सकेंगी। आपत्तियों का निस्तारण 10 जनवरी 2020 से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 20 जनवरी को किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में बीएलओ एप कार्य नहीं कर रहा है उन क्षेत्रों में घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य करते हुए निर्धारित प्रारूपों पर सूचना एकत्र की जाएगी। घर-घर सत्यापन के दौरान बीएलओ द्वारा परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापन किया जाएगा। उनके द्वारा सत्यापन के लिए नियत अभिलेखों का भौतिक रूप देखकर ही सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए परिवार के मुखिया का अभिलेख ही परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पर्याप्त होगा।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक सितम्बर से 15 अक्टूबर 2019 तक निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसे अब 18 नवम्बर तक विस्तारित करते हुए संशोधन कार्यक्रम जारी किया गया है।