हाईकोर्ट ने पंतनगर-नगला नेशनल हाइवे और पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर 23 जून तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में माना है कि इन जगहों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पंतनगर निवासी अजय कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर जिले के पंतनगर, नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर विवि की सरकारी भूमि पर पिछले कई वर्षों से अतिक्रमण किया जा रहा है। याचिका में कहा कि वहां पर अवैध निर्माण किया जा चुका है। जिससे नेशनल हाइवे की सड़क काफी संकरी हो गई है और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी है। याचिका में कहा कि बीते कुछ वर्षों में सार्वजनिक संपत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। याचिकाकर्ता ने नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में काबिज अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि वहां पर दोबारा अतिक्रमण न हो यह व्यवस्था भी की जाए।