देहरादून, उत्तराखण्ड में जिला पंचायत एवं ब्लाॅक प्रमुख के चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता विपुल जैन ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, “राज्य में पंचायत चुनाव में भ्रष्टाचार के चलते हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।”
उन्होंने बताया कि, “याचिका में चुनाव प्रणाली में आवश्यक संशोधन की बात भी कही गई है। इसमें जनता के जरिए सीधे चुनाव में निर्वाचित सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित होने पर ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए ज्यादा समय दिए जाने का कोई नियम नहीं है।”
इस नियम के कड़ाई से लागू किए जाने से चुनाव में पारदर्शिता आएगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार से पूर्व में की गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दाखिल करने का कहा है।